हत्यारोपित को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा, लगाया गया 15 हजार रुपये का जुर्माना.

Published by : MRIGENDRA MANI SINGH Updated At : 20 May 2025 7:21 PM

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न्याय मंडल अररिया के जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने हत्या का मामला प्रमाणित होने पर जिले के अररिया कोचगामा वार्ड 05 के रहने वाले 40 वर्षीय बैजू मुर्मू, पिता मारंग मुर्मू को भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनायी है.

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अररिया. न्याय मंडल अररिया के जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने हत्या का मामला प्रमाणित होने पर जिले के अररिया कोचगामा वार्ड 05 के रहने वाले 40 वर्षीय बैजू मुर्मू, पिता मारंग मुर्मू को भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनायी है. आरोपित को उम्रकैद की सज़ा के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 03 साल की भी सजा सुनायी गयी है. वहीं जुर्माना के रूप में दोनों ही धाराओं में 15 हजार रुपये जमा करना होगा. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल के द्वारा बताया गया कि न्यायाधीश श्री कुमार ने यह सज़ा एसटी 78/2023 में सुनायी है. बताया कि 21 अक्तूबर 2022 की रात साढ़े 11 बजे अररिया के लहटोरा संथाली टोला वार्ड 03 स्थित विष्णु ऋषिदेव के घर के बाहर आम के पेड़ के पास घात लगाये आरोपित अपने अन्य सहयोगियों के साथ खड़े थे. वहीं जब विष्णु ऋषिदेव की पत्नी सकुनिया देवी घर से बाहर निकली तो आरोपित बैजू मुर्मू ने सकुनिया देवी के पीठ में पीछे से गोली मार दी. जिससे सकुनिया देवी की मौत हो गयी. घटना को लेकर मृतका के पुत्र अरविंद कुमार ऋषिदेव ने आरोपियों के विरुद्ध अररिया थाना कांड 900/2022 दिनांक 22 अक्तूबर 2022 को दर्ज कराया. इस मामले में केस आइओ ने 30 नवंबर 2022 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. जहां 20 जनवरी 2023 को न्यायालय के न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए 01 अप्रैल 2023 को आरोप गठन किया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपित ने अपने आप को निर्दोष बताया. वहीं आरोप गठन के पश्चात 28 अप्रैल 2023 को साक्ष्य प्रारंभ किया गया. जहां सरकारी सभी छह गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपित को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज कुमार यादव ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी.

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