1161 लीटर शराब परिवहन मामले में छह वर्ष की सजा

Published at :15 Feb 2025 8:16 PM (IST)
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1161 लीटर शराब परिवहन मामले में छह वर्ष की सजा

तीन लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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प्रतिनिधि, अररिया 1161 लीटर अवैध शराब परिवहन करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के भोड़हर गांव के जयकृष्ण यादव पिता जीवछ यादव को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि आरोपी को कारावास की सजा के अलावा 03 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा उत्पाद 496/2022 नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड संख्या 67/2022 में सुनाया गया है. अभियोजन गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंह ने आरोपी को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई गयी.

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