22.3 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

1161 लीटर शराब परिवहन मामले में छह वर्ष की सजा

तीन लाख रुपये का लगाया जुर्माना

प्रतिनिधि, अररिया 1161 लीटर अवैध शराब परिवहन करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के भोड़हर गांव के जयकृष्ण यादव पिता जीवछ यादव को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि आरोपी को कारावास की सजा के अलावा 03 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा उत्पाद 496/2022 नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड संख्या 67/2022 में सुनाया गया है. अभियोजन गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंह ने आरोपी को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel