विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

Published at :08 Sep 2024 7:50 PM (IST)
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विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

शिविर में लोगों को दी गयी कानूनी जानकारी

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फोटो:1- शिविर में मौजूद पैनल अधिवक्ता श्रवण कुमार झा व अन्य. प्रतिनिधि, अररिया बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश के आलोक डीएलएसए द्वारा रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. यह आयोजन जिले के पलासी प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत पकड़ी पंचायत भवन में किया गया. विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता श्रवण कुमार झा ने उपस्थित ग्रामीणों को सर्वे व जमीनी मसला से संबंधित विषय पर कानून संगत तरीके से कार्य करने की बात कही. इसके अलावा अन्य विषयों पर भी खुलकर चर्चा की गयी. इस मौके पर पीएलवी खगेश कुमार साह, मुखिया संगीता मल्लिक, मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र मल्लिक, सरपंच उर्मिला देवी, सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण ऋषिदेव, वार्ड पंच व वार्ड सदस्य सहित दर्जनों लोग मौजूद थे. ———– पीएचसी में वर्षों से ड्रेसर का पद रिक्त कुर्साकांटा. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्साकांटा में वर्षों से ड्रेसर का पद रिक्त होने से पीएचसी इलाज को लेकर आने वाले सड़क दुर्घटना में जख्मी व मारपीट में घायलों का प्राथमिक उपचार करना परेशानी का सबब बन रहा है. मालूम हो कि पीएचसी में मरीजों का ड्रेसिंग कार्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से कराया जाता है. हालांकि इस मामले में पीएचसी में ड्रेसर की तैनाती को लेकर विभागीय पत्राचार भी पीएचसी प्रभारी के हवाले से किए जाने की जानकारी मिली है. ड्रेसर का पद रिक्त होने को लेकर पीएचसी प्रभारी डॉ जमील अहमद ने बताया कि ड्रेसर की तैनाती को लेकर विभागीय पत्राचार किया जा रहा है. आश्वासन भी मिला है. शीघ्र ही पीएचसी में ड्रेसर की तैनाती होने की उम्मीद है. ————— राशनकार्ड लाभुकों को ई-केवाइसी कराना अनिवार्य फोटो:2- निरीक्षण करते प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी. प्रतिनिधि, सिकटी प्रखंड में जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किये जा रहे इ-केवाईसी कार्य का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राशनकार्ड लाभुकों को ई-केवाइसी करवाना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर भविष्य में ऐसे लाभुकों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक राशन कार्ड लाभुकों को इ-केवाइसी कराना अनिवार्य है. अन्यथा राशन से लाभुकों को वंचित होना पड़ेगा. इ-केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम राशन कार्ड से हट जायेगा. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता राशन कार्डधारकों का हर हाल में ई-केवाइसी करवाना सुनिश्चित करेंगे. ताकि वे लाभ पाने से वंचित नहीं रहे. जिन उपभोक्ताओं का इ-केवाइसी नहीं होगा, उनको भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में 57 फीसदी लाभुकों का इ-केवाइसी कराया गया है. शत-प्रतिशत लाभुकों के इ-केवाइसी के लिए पीडीएस दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी पत्र के आलोक में जांच की जा रही है कि राशन कार्ड में जितने उपभोक्ता हैं, उसमें कितने जीवित हैं व कितने की मौत हो गई है. जिन उपभोक्ताओं का इ-केवाइसी नहीं होगा. सरकार द्वारा यह समझा जायेगा कि उक्त लाभुकों की मौत हो गयी है. वैसे लाभुक को खाद्यान्न लेने से वंचित रहना पड़ेगा.

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