ePaper

एक आरोपित को डांट फटकार कर छोड़ा

Updated at : 15 Oct 2025 12:03 AM (IST)
विज्ञापन
एक आरोपित को डांट फटकार कर छोड़ा

चार आरोपित को साक्ष्य के अभाव में किया रिहा

विज्ञापन

अररिया. न्यायमंडल अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार चौरसिया की अदालत ने 15 वर्ष पुराने गाली-गलौच कर मारपीट करने की घटना प्रमाणित होने पर जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के कन्हैली गांव के 60 वर्षीय आरोपी सत्यनारायण ठाकुर को डॉट फटकार लगाने के बाद छोड़ते हुए आदेश दिया है. इसके साथ ही कहा है कि अगले 01 वर्ष तक सूचिका व सूचिका के परिजनों के साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई- झगड़ा नहीं करना है. इसका शपथ पत्र तामिल करें. वहीं साक्ष्य के अभाव में अन्य 04 लोग क्रमशः परमानंद ठाकुर, नीरज ठाकुर, कन्हैया ठाकुर व हानू साह उर्फ महेश प्रसाद को रिहा किया गया है. जबकि अन्य 02 अभियुक्त फूलो देवी व चंद्रकिशोर यादव की मृत्यु हो जाने के कारण केस की कार्रवाई से नाम विलोपित किया गया है. यह सजा जीआर मुकदमा संख्या 426/2010 नरपतगंज थाना कांड संख्या 36/2010 में सुनाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRAPHULL BHARTI

लेखक के बारे में

By PRAPHULL BHARTI

PRAPHULL BHARTI is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन