शराब तस्कर को पांच साल की सजा

Published at :03 Mar 2025 8:37 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच साल की सजा

एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया

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प्रतिनिधि, अररिया बिहार में प्रतिबंधित 72.900 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बसमतिया वार्ड संख्या 05 के सुरेंद्र पासवान पिता बद्री पासवान को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि यह सजा उत्पाद 1110/2022 नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड संख्या 325/2022 में सुनाया गया है. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता महानंद विश्वास ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंह ने आरोपी की सजा मुकर्रर की.

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