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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

Updated at : 05 Aug 2025 7:01 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

सिविल कोर्ट अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट एक के न्यायाधीश शेफाली नारायण की अदालत ने 366.885 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सीतामढ़ी जिले के पुपारी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 08 के निवासी 35 वर्षीय मो अंजार पिता मो अली हसन को पांच वर्ष की सजा सुनाई है

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अररिया.

सिविल कोर्ट अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट एक के न्यायाधीश शेफाली नारायण की अदालत ने 366.885 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सीतामढ़ी जिले के पुपारी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 08 के निवासी 35 वर्षीय मो अंजार पिता मो अली हसन को पांच वर्ष की सजा सुनाई है. इसके अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से उत्पाद के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि घटना 29 अक्तूबर 2024 को करीब साढ़े 04 बजे एनएच 327 ई लाल किला के समीप वाहन चेकिंग जांच के क्रम में एक मैजिक वाहन संख्या डीबी 73 ई 5497 में आरोपी मो अंजार चालक सुनील वर्मण के साथ बैठे हुये थे. पुलिस के द्वारा उक्त चार चक्का वाहन का विधिवत तलाशी ली गई. तलाशी के क्रम में वाहन से 366.885 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया. इनके विरुद्ध बैरगाछी थाना कांड संख्या 96/2024 दर्ज किया गया था. जबकि ट्रॉयल कोर्ट में एक अन्य आरोपी चालक सुनील वर्मण फरारी घोषित किये गये हैं. बचाव पक्ष से अधिवक्ता शुभम राज भगत ने बहस किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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