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शराब तस्कर को मिली 10 साल की सजा

Updated at : 02 Sep 2025 7:02 PM (IST)
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शराब तस्कर को मिली 10 साल की सजा

05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

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अररिया. न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट 01 की न्यायाधीश शेफाली नारायण की अदालत में जिले के नरपतगंज (बथनाहा) थाना क्षेत्र अंतर्गत जिमराही सोनापुर निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव पिता उपेंद्र यादव को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी है. कारावास के अलावा 05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 01 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 2090/2023 नरपतगंज (बथनाहा) थाना कांड संख्या 167/2023 में स्पीडी ट्रायल के तहत 02 साल पूर्व लगभग 15 लीटर नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सुनायी गयी. सरकार की ओर से उत्पाद के स्पेशल पीपी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बथनाहा ओपी में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक छोटे लाल चौहान ने दल बल के साथ 06 अप्रैल 2023 को आरोपित के आंगन में खड़ी बाइक बीआर 11- एन 4091 से 14.95 लीटर नेपाली अंग्रेजी शराब बरामद की थी. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता देबू सेन, अरुण कुमार ठाकुर व दिव्य ज्योति सेन ने अपना पक्ष रखा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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