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पत्नी की हत्या करने वाले पति को सात साल की सजा

पांच हजार का लगाया जुर्माना

प्रतिनिधि, अररिया व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रिंसिपल जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय की अदालत ने पत्नी की हत्या का मामला प्रमाणित होने पर दोषी को सजा सुनायी है. मालूम हो कि गत 11 नवंबर 2022 की सुबह 06 बजे करीब भरगामा प्रखंड के सिमरबनी गांव में पति ने पत्नी मनीषा कुमारी को दहेज के लिए मार डाला था. जो केस की सुनवाई करते हुए प्रमाणित होने पर प्रिंसिपल जिला व सत्र न्यायाधीश ने 07 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पति को कारावास की सजा के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माना की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को 15 दिनों से अलग कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 229/2023 में सुनायी गयी है. दोषी भरगामा थाना क्षेत्र के सिमरबनी वार्ड संख्या 04 निवासी 26 वर्षीय मनीष कुमार पिता परमेश्वरी ठाकुर है. सरकार की ओर से पीपी लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि 14 मार्च 2022 को मृतका मनीषा कुमारी का अभियुक्त मनीष कुमार से शादी हुई थी. शादी के दो माह बाद से ही अभियुक्त पति व अन्य दहेज की मांग करते थे. इस मामले में आइओ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 04 फरवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. जहां 11 अप्रैल 2023 को संज्ञान लिया गया. आरोप गठन 02 मई 2023 को संपन्न हुआ. जहां आरोपी ने अपने आप को बेगुनाह बताया था. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री पांडेय ने आरोपी को भादवि की धारा 304 बी व 4898 ए के तहत दोषी पाया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता राज नारायण सिंह ने न्यायालय के न्यायाधीश श्री पांडेय से कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी.

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Prabhat Khabar News Desk
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