-3–4- प्रतिनिधि, फारबिसगंज
बिहार सरकार के जन वितरण प्रणाली के तहत इस वर्ष जून में ही अगस्त तक का अनाज वितरण किया जा रहा है. बताया जाता है आगामी मानसून व खराब मौसम परिस्थितियों यथा बाढ़ आदि के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त 2025 तक के आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम उठाव व वितरण किये जाने का निर्देश संबंधित विभाग के द्वारा दिये जाने के बाद जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है. जानकारी अनुसार मई माह का अनाज वितरण 20 मई को समाप्त हो जायेगा. जबकि 21 मई से 31 मई तक जून माह का वितरण होगा. वहीं 01 जून से 15 जून तक जुलाई माह का वितरण किया जायेगा. 16 जून से 30 जून तक अगस्त माह का वितरण होगा. बिहार सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के आदेश के मुताबिक तीन महीने के वितरण के लिए लाभुकों का हर बार अलग बायोमेट्रिक लिया जायेगा. यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत उठाया गया है. जिससे कई राज्यों के जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिल सकेगा.कहते हैं एमओ
एमओ इंदरजीत कुमार ने कहा कि आगामी मानसून व बाढ़ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुन, जुलाई व अगस्त माह के खाद्यान्न का वितरण जून माह तक पूरा कर लेने का विभाग से निर्देश है. जिसके तहत पीडीएस डीलरों के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

