बाल विवाह कानूनन अपराध

Published by : MRIGENDRA MANI SINGH Updated At : 11 Jan 2026 8:40 PM

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विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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फारबिसगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के तत्वावधान में रविवार को प्रखंड के हरिपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन के परिसर में एक भव्य विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष गुंजन पांडेय व सचिव रोहित कुमार श्रीवास्तव के दिशा-निर्देश पर आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके मौलिक अधिकारों व कानूनी उपचारों के प्रति सचेत करना था. शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता राहुल रंजन ने बाल विवाह उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल एक सामाजिक बुराई है. बल्कि कानूनन अपराध भी है. उन्होंने लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए बताया कि कैसे ग्रामीण बिना किसी खर्च के अपने पुराने विवादों का निपटारा कर सकते हैं. राहुल रंजन ने पंचायत स्तर पर विधिक सहायता केंद्र की उपयोगिता के अलावा सरकारी योजनाओं के समावेशन पर भी विस्तृत चर्चा किया. इस मौके पर मुखिया परमानंद ऋषि, सरपंच ललिता देवी, पीएलवी मो ईनाम आलम, पंसस मो बादल, उप सरपंच अमित राज, वार्ड सदस्य ललित कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे.

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