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सभी कमेटी व अखाड़ों को लाइसेंस लेना जरूरी

Updated at : 04 Jul 2025 9:18 PM (IST)
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सभी कमेटी व अखाड़ों को लाइसेंस लेना जरूरी

जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग करानी आवश्यक

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अररिया. नगर थाना परिसर में आगामी मोहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई. नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष संजीव कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक शुरू की गयी. वहीं जनप्रतिनिधियों में अररिया नप के उप मुख्य पार्षद, एसडीओ रवि प्रकाश, नप इओ चंद्र प्रकाश राज सहित कई पंचायत के मुखिया, सरपंच व नगर पार्षद सहित गणमान्य व युवा लोग उपस्थित रहें. बैठक को संबोधित करते हुय एसडीओ ने कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाह से बचें. जुलूस में कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में नहीं रहेंगे. दूसरों की भावना को आहत करने से बचें. कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करें. जिससे दूसरे की भावना को कोई आहत हो. 02 दिनों के भीतर लाइसेंस के कागजात जमा कर दें. उपस्थित सभी लोगों ने भी अपने विचार रखे. बताया गया कि मोहर्रम पर्व में अपने-अपने रूट चार्ट के मुताबिक हीं निकालने की इजाजत है. मोहर्रम में किसी भी शर्त पर डीजे नहीं बजेगा. जहां मोहर्रम मनाया जायेगा, वहां पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जायेंगें. कमेटी के लोगों पर इसकी जवाबदेही होगी कि कहीं कोई शांति भंग न हो. मोहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है व 06 जुलाई रविवार को त्योहार के दिन उनकी मुस्तैदी हर जगह बनी रहेगी. मुहर्रम को लेकर जिला पुलिस सतर्क बैठक में पदाधिकारी द्वारा बताया कि सभी कमेटी व अखाड़ों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है. लाइसेंस में रूट व समय लिखा होना जरूरी है. मोहर्रम के दिन उस रूट चार्ट व समय में कोई तब्दीली नहीं होगी. मोहर्रम पर्व में अशांति फैलानेवाले की खैर नहीं है. सभी चौक-चौराहों पर असमाजिक तत्वों के हर गतिविधियों पर तीसरी आंख से भी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी होगी. सोशल नेटवर्क पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को किसी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा. बैठक में मौजूद सभी लोगों से मुहर्रम त्योहार पर शांति व सौहार्द की अपील की. मौके पर मुखिया राजेश कुमार सिंह, रेशम लाल पासवान, मुखिया माणिक चंद सिंह, कमाले हक, विजय जैन, सहित दर्जनों लोग व नगर थाना पुलिस मौजूद थे. —————— ये हैं पुलिस के निर्देश – ताजिया जुलूस के लिए सभी अखाड़ा कमेटी को लाइसेंस लेना अनिवार्य. – रिन्यूवल नहीं कराने पर लाइसेंस हो जायेगा रद्द. – अखाड़ा कमेटी के सदस्यों का आधार व मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण देना जरूरी. – जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाना व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी. – जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग करानी आवश्यक – धार्मिक स्थानों व अस्पताल के सामने जुलूस नहीं रुकेगा. – निर्धारित रूट का पालन अवश्य करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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