थाना भेजे जाने वाले परिवाद पत्र पर प्राथमिकी दर्ज करें: जिला जज

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अररिया : शनिवार को जिला जज प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोर्ट से थाना भेजे जाने वाले परिवाद पत्र को धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, जो खेद का विषय है. […]

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अररिया : शनिवार को जिला जज प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोर्ट से थाना भेजे जाने वाले परिवाद पत्र को धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, जो खेद का विषय है. त्वरित कार्रवाई के तहत जिले के सभी थानों को प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही. एसपी सुधीर कुमार पारिका ने कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी.

बैठक में डीएम हिमांशु शर्मा, एसपी सुधीर कुमार पोरिका, सेकेंड एडीजे संजय कुमार सिन्हा, फोर्थ एडीजे राकेश कुमार मिश्र, सीजेएम अशोक कुमार शुक्ला, जीपी हसीर्बुरहमान, लोक अभियोजक महेश्वर प्रसाद शर्मा, जेल अधीक्षक ब्रिजेश सिंह मेहता, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद प्रसाद व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र आदि मौजूद थे.

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