डीएम करेंगे वाहनों का अधिग्रहण
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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कसेगा शिकंजा. अधिग्रहण कानून को बनाया गया सख्त, अब नयी उत्पाद नीति के लागू होने के बाद लागू नये कानून से उत्पाद विभाग को हुआ फायदा. उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किये गये पांच वाहनों को अधिग्रहीत कर डीएम ने उत्पाद विभाग को सौंपा अररिया : नयी उत्पाद नीति के तहत अधिग्रहण कानून में फेरबदल किया […]
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कसेगा शिकंजा. अधिग्रहण कानून को बनाया गया सख्त, अब
नयी उत्पाद नीति के लागू होने के बाद लागू नये कानून से उत्पाद विभाग को हुआ फायदा. उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किये गये पांच वाहनों को अधिग्रहीत कर डीएम ने उत्पाद विभाग को सौंपा
अररिया : नयी उत्पाद नीति के तहत अधिग्रहण कानून में फेरबदल किया गया है. जानकारी अनुसार उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किये गये ऐसे वाहन जिनका प्रयोग लोग मादक पदार्थ ढोने के लिए करते हैं पकड़े जाने पर इसका अधिग्रहण पहले न्यायालय द्वारा किया जाता था. अब इसका अधिकार डीएम को दिया गया है.
यह जानकारी उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन ने दी. यानी अब अगर नशाबाज या नशे के सौदागरों के वाहन उत्पाद विभाग या प्रशासन के कब्जे में आता है तो उसे अब मुक्त करना असंभव होगा. जानकारी अनुसार पहले इन मामलों में न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान की बात कह वाहन को मुक्त करने का आदेश दे दिया जाता था.
नयी उत्पाद नीति में वाहन समेत परिसर व भवन का भी किया जायेगा अधिग्रहण : जानकारी अनुसार नये उत्पाद नीति के तहत घोड़ा-गाड़ी, पशुओं की सहायता से चलने वाले सभी प्रकार की गाड़ी, सवारी के रूप में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के वाहन, अवैध शराब बनाने वाले परिसर, कंपाउंड जिसमें उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, बोरा, पॉकेट, कंटेनर आदि का भी अधिग्रहण डीएम द्वारा किया जा सकता है.
इधर पूर्व में उत्पाद विभाग द्वारा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले मादक द्रव, शराब बनाने के पदार्थ, उपकरण आदि को ही जब्त किया जाता था. जानकारी के अनुसार इस संबंध में अब न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर इसे प्रशासनिक विभाग के पास भेज देगा.
अधिग्रहीत किये गये वाहन
डीएम के आदेशानुसार अब तक जिले में उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किये गये पांच वाहनों को राज्यसात करते हुए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है. जबकि कुछ जब्त वाहनों को पुलिस विभाग को सौंपा गया है. इधर डीएम ने भद्रेश्वर निवासी दिलीप राय की स्पलेंडर मोटर साइकिल संख्या बीआर 38 एच 8175, टीवी फोनेक्स मोटर साइकिल संख्या बीआर 38बी3982, होंडा 125 ओपटी मैक्स बाइक संख्या बीआर 38 जे 6701, टीवीएस फोनेक्स बाइक संख्या बीआर 50 ई 4650 व ऑटो संख्या बीआर 38 ई 9201 को राज्यसात करते हुए उत्पाद विभाग को भेजा है.
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