अररिया : अररिया प्रखंड के ग्राम पंचायत गैयारी के एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अशरफ जिया के विरुद्ध खाद्यान्न कालाबाजारी करने को ले प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुणाल कुमार के आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 521/16 दर्ज किया गया है़
इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी के आदेश पर जिला आपूर्ती प्रशाखा के पत्रांक 562 दिनांक 6 अगस्त 2016 के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है़ एमओ कुणाल कुमार के जांच प्रतिवेदन पत्रांक 83 दिनांक 30 जुलाई में कहा गया था कि जांच के दौरान डीलर की दुकान में न तो गेहूं व चावल व न ही केरोसिन पाया गया था़
भंडार पंजी, वितरण पंजी संधारित नहीं था़ एमओ ने जांच प्रतिवेदन में कहा था कि 27 जुलाई को एसएफसी से 40.72 क्विंटल गेहूं व 61.8 क्विंटल चावल का उठाव किया गया था़ इसका कोई लेखा-जोखा नहीं था़ उन्होंने आशंका जतायी थी कि खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है़ इसी जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है़
इस मामले को प्रभात खबर लगातार उठाता रहा था. यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया है़ हालांकि 30 जुलाई के जांच के ग्यारह दिन बाद यह कांड तब दर्ज कराया गया जब जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया.