राष्ट्रीय लोक अदालत में 1427 मामलों का निबटारा, 28 वर्ष पुराने मामले का भी हुआ समाधान

एक करोड़ 72 लाख दो हजार 897 रुपये की वसूली
अररिया. शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नयी दिल्ली के निर्देश पर न्यायमंडल अररिया के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का सफल आयोजन किया गया. इस दौरान 1427 सुलहनीय मामलों का निबटारा समझौते के आलोक में किया गया. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया. इस अवसर पर एडीजे-01 मनोज कुमार तिवारी, अवर न्यायाधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव, डीडीसी रोजी कुमारी व ट्रैफिक डीएसपी फ़खरे आलम ने संयुक्त रूप से सहयोग किया. राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के लिए 16 बैंच बनाये गये थे. इन बैंचों में न्यायिक पदाधिकारी व गैर न्यायिक पदाधिकारी के रूप में अधिवक्ता मौजूद थे. दसवें बैंच में प्रतिनियुक्त ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार चौरसिया व वरीय अधिवक्ता विनोद प्रसाद ने सर्वाधिक 120 मामलों का निबटारा किया.
एक करोड़ 72 लाख दो हजार 897 रुपये की वसूली
इस दौरान 28 वर्ष पुराने मामले का भी निपटारा किया गया. यह निपटारा बैंच संख्या 11 में प्रतिनियुक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुमारी प्रीति व अधिवक्ता मिनी के द्वारा जीआर 1081/98 मुकदमा में किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक वादों के 606 मामले, एनआई एक्ट के 03 मामले, मैट्रीमोनियल के 15 केसेस, बीएसएनएल, मोटर व्हीकल चालान मैटर्स के 40 मामले, बैंक रिकवरी के 655, एग्जीक्यूटिव साइड पुराना धारा 107 सीआरपीसी नया धारा 126 बीएनएसएस के तहत 108 मामलों का निपटारा हुआ. वहीं, जिले के सभी बैंक मिलकर 02 करोड़ 94 लाख 33 हजार 882 रुपये समझौता के तहत 01 करोड़ 72 लाख 02 हजार 897 रुपये की वसूली किया गया.
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