हत्यारोपित को आजीवन कारावास
अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने लगभग दो वर्ष पूर्व हुए गला दबा कर हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एक आरोपित विजय यादव उर्फ विवेक यादव उर्फ गोलू पिता रामानंद यादव उफरैल मंरगा पूर्णिया को आजीवन कारावास की सजा दी. न्यायाधीश श्री मिश्रा […]
अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने लगभग दो वर्ष पूर्व हुए गला दबा कर हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एक आरोपित विजय यादव उर्फ विवेक यादव उर्फ गोलू पिता रामानंद यादव उफरैल मंरगा पूर्णिया को आजीवन कारावास की सजा दी. न्यायाधीश श्री मिश्रा ने यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा संख्या एसटी 203/17 में सुनायी. लोक अभियोजक महेश्वर शर्मा व एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना 11 दिसंबर 2016 की है. आरोपित ने केजीएन मेडिकल हॉल पूर्णिया के मालिक नियाज अहमद को आर्म्स खरीदने के
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