हत्यारोपित को आजीवन कारावास

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अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने लगभग दो वर्ष पूर्व हुए गला दबा कर हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एक आरोपित विजय यादव उर्फ विवेक यादव उर्फ गोलू पिता रामानंद यादव उफरैल मंरगा पूर्णिया को आजीवन कारावास की सजा दी. न्यायाधीश श्री मिश्रा […]

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अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने लगभग दो वर्ष पूर्व हुए गला दबा कर हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एक आरोपित विजय यादव उर्फ विवेक यादव उर्फ गोलू पिता रामानंद यादव उफरैल मंरगा पूर्णिया को आजीवन कारावास की सजा दी. न्यायाधीश श्री मिश्रा ने यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा संख्या एसटी 203/17 में सुनायी. लोक अभियोजक महेश्वर शर्मा व एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना 11 दिसंबर 2016 की है. आरोपित ने केजीएन मेडिकल हॉल पूर्णिया के मालिक नियाज अहमद को आर्म्स खरीदने के

बहाने अपने सहयोगियों के साथ बुलाया व कोचगामा गांव से पूरब एवं ग्राम पोखरिया से पश्चिम पोखरिया बाध के निकट विशुनदेव यादव की बांसबाड़ी में स्थित सेमल के पेड़ से बांध कर नियाज अहमद की गला दबा कर हत्या कर दी थी. पोस्टमार्टम के बाद नियाज अहमद का शव उसके भाई इंतेखाब आलम को मिली थी. इंतखाब आलम के आवेदन पर नगर थाना में कांड संख्या 856/16 दर्ज किया गया था. इंतखाब आलम ने अपने आवेदन में भाई नियाज अहमद का एटीएम कार्ड, मोबाइल, डेबिट कार्ड के गायब होने का उल्लेख किया था. अनुसंधानकर्ता किंग कुंदन ने अनुसंधान के क्रम में बैंक में मृतक के अकाउंट को खंगाला.
इसके बाद पता चला कि आरोपित विजय यादव ने मां लक्खी ज्वेलर्स खजांची हाट पूर्णिया से कुल 70 हजार रुपये का आभूषण खरीदा व राशि का भुगतान उसके एटीएम से किया. वहीं पूर्णिया उफरैल मंरगा के रहने वाले आरोपित विजय यादव उर्फ विवेक यादव उर्फ गोलू पिता रामानंद यादव के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके घर से मोबाइल व अन्य सामान बरामद किया गया. न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने भादवि की धारा 302, 201 एवं 120 बी के तहत आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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