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निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं योजनाओं का लाभ
निबंधित श्रमिकों के लिए पेंशन, पारिवारिक पेंशन व नकद पुरस्कार भी जिले में निबंधित हो चुके हैं 5000 से अधिक श्रमिक लगभग 350 को मिल चुका है याेजनाओं का लाभ परवेज आलम अररिया : जिले के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सरकार का श्रम संसाधन विभाग कई तरह की कल्याणकारी योजाएं चला रही […]
निबंधित श्रमिकों के लिए पेंशन, पारिवारिक पेंशन व नकद पुरस्कार भी
जिले में निबंधित हो चुके हैं 5000 से अधिक श्रमिक
लगभग 350 को मिल चुका है याेजनाओं का लाभ
परवेज आलम
अररिया : जिले के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सरकार का श्रम संसाधन विभाग कई तरह की कल्याणकारी योजाएं चला रही है. निर्माण श्रमिक अपना निबंधन करा कर योजना के लाभ के हकदार बन सकते हैं.
निबंधन शुल्क केवल 50 रुपये है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के निबंधन के लिए अलग अलग अधिकारी नामित हैं. खास यह कि जिले में अब तक 5500 के करीब अपना निबंधन श्रम कार्यालय में करवा चुके हैं. जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक जावेद रहमत ने बताया कि बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं. 20 अलग अलग कोटी के कामगारों को निर्माण श्रमिक माना गया है. अब निर्माण श्रमिकों में मनरेगा के उन जॉब कार्ड धारकों को शामिल कर लिया गया है जो बागवानी व वानिकी से नहीं जुड़े हैं. निबंधन प्रक्रिया व योजनाओं की जानकारी देने के अलावा उन्होंने बताया कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 90 दिन का कार्य करने वाले कामगार निबंधन करा सकते हैं.
प्राइवेट नियोजकों के लिए काम करने वाले कामगार भी योजना के लाभ के हकदार हैं. उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के निबंधन के लिए जिला श्रम कार्यालय द्वारा पंचायत वार अभियान शुरू किया गया है. पहले चरण में अररिया व रानीगंज प्रखंड में निबंधन कार्य शुरू किया गया है.
धीरे धीरे निबंधन का कार्य सभी प्रखंड व पंचायत स्तर पर शुरु हो जायेगा और सभी निबंधित लोगों को सरकार से िमलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा ़ जिससे कि श्रमिक सहित उनके परिवार के जीवनस्तर पर सुधार हो सके ़ िजन प्रखंडों में निबंधन का कार्य शुरू हुआ है वहां के श्रमिकों में काफी खुशी देखी जा रही है ़ वे उत्साहित होकर िनबंधन करा रहा हैं
अधिकारी का बयान
अररिया के श्रम अधीक्षक जावेद रहमत ने कहा कि श्रमिकों को चाहिए कि वे निबंधन करा लें, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके. अलग अलग योजनाओं के लाभ के लिए सदस्यता की अवधि अलग अलग है. जिले में अबतक 5500 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है. लगभग साढ़े चार सौ श्रमिकों को अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया गया है. निजी क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण श्रमिक भी योजना के लाभ के हकदार हैं. उन्हें नियोजक से कार्य प्रमाण पत्र देना होगा. विभाग अपने स्तर से इसका सत्यापन करेगा.
निबंधन के लिए आहर्ता व दस्तावेज
आयु- 18 से 59 वर्ष
एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिन का कार्य अनुभव
दो फोटो, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड
कार्य प्रमाण पत्र, 50 रुपया निबंधन व नवीनीकरण शुल्क
निर्माण श्रमिक कौन
सड़क व भवन निर्माण के अकुशल कामगार, राज मिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल्स मिस्त्री व हेल्पर, सरिया बांधने वाला मजदूर, गेट, ग्रिल व वेल्डिंग कामगार, कंक्रीट मिश्रण मजदूर, महिला कामगार, निर्माण कार्य में आधुनिक मशीन चलाने वाले, निर्माण कार्य में चौकीदारी करने वाले, रेल, हवाई अड्डा व टेलिफोन निर्माण में लगे मजदूर, बागवानी व वानिकी छोड़ अन्य मनरेगा जॉब कार्ड धारक.
निबंधन कहां
शहरी क्षेत्र के लिए- श्रम अधीक्षक का कार्यालय
प्रखंड के कामगारों के लिए- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का कार्यालय
कल्याणकारी याजनाएं-
योजना का नाम देय राशि
मातृत्व लाभ 10,000
पेंशन 1000 से 5000
विकलांगता पेंशन 1000
मृत्यु लाभ स्वाभाविक 100,000
दुर्घटना 400,000
नकद पुरस्कार 10,000 से 25,000
गृह निर्माण, औजार व साइकिल 20,000
दाह संस्कार सहायता 1000
अन्य कुछ योजनाएं- विवाह सहायता, शिक्षा वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता आदि
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