हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

Published at :29 Jan 2014 10:59 PM (IST)
विज्ञापन
हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

आरा. तदर्थ न्यायालय के अपर जिल एवं सत्र न्यायाधीश रामपदारथ ने हत्या व हत्या के प्रयास करने के मामले में आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि अजीमाबाद थाना अंतर्गत करवासीन गांव निवासी गंगा बिंद, गनू बिंद व महंगू चौधरी को […]

विज्ञापन

आरा. तदर्थ न्यायालय के अपर जिल एवं सत्र न्यायाधीश रामपदारथ ने हत्या व हत्या के प्रयास करने के मामले में आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि अजीमाबाद थाना अंतर्गत करवासीन गांव निवासी गंगा बिंद, गनू बिंद व महंगू चौधरी को छुरा से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. घटना स्थल पर ही गंगा बिंद की मौत हो गयी. घटना को लेकर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि 18 अक्तूबर 2011 को गांव स्थित अंडा के दुकान पर झाबर बिंद और गनू बिंद के बीच हसी मजाक होते-होते विवाद बढ़ गया. झाबर बिंद ने गनू बिंद छुरा मार दिया. छुरा लगने के बाद वह अपने घर की ओर भागा बचाने आये गंगा बिंद और महंगू चौधरी को भी उसने छुरा मार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर न्यायाधीश रामपदारथ ने झाबर बिंद को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपया जुर्माना धारा 307 के तहत सात वर्ष का सश्रम कैद व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन