बिहारशरीफ . उच्च न्यायालय व अपीलीय प्राधिकार, नालंदा के आदेश की अवहेलना करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक, पटना ने राजगीर के वर्तमान बीडीओ और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को लिखित निर्देश दिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलाधिकारी को पत्र भेज कर कहा है कि राजगीर प्रखंड में द्वितीय शिक्षक नियोजन में 57 अभ्यर्थियों की अब तक काउंसेलिंग नहीं करा कर उच्च न्यायालय और अपीलीय प्राधिकार, नालंदा का उक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उल्लंघन किया है. द्वितीय शिक्षक नियोजन पिछले तीन वर्षो से नहीं किये जाने के कारण तृतीय शिक्षक नियोजन से वंचित हैं, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दोषी हैं, जबकि अपीलीय प्राधिकार, नालंदा और उच्च न्यायालय ने शीघ्र शिक्षक नियोजन करने का फैसला दिया था. लेकिन बीडीओ एवं बीइओ हाइकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है. फलत: इन दोनों अधिकारियों पर शीघ्र विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया.
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बीडीओ व बीइओ पर होगी कार्रवाई
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Prabhat Khabar Digital Desk
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