जदयू के चार बागी विधायकों की बिहार विधानसभा सदस्यता बहाल
Updated at : 06 Jan 2015 4:27 PM (IST)
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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पिछले वर्ष एक नवंबर के आदेश को खारिज करते हुए जदयू के चार बागी विधायकों की सदस्यता आज बहाल कर दी है. पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश जे पी शरण की अदालत द्वारा जिन विधायकों की आज सदस्यता बहाल की गयी हैं उनमें ज्ञानेंद्र सिंह […]
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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पिछले वर्ष एक नवंबर के आदेश को खारिज करते हुए जदयू के चार बागी विधायकों की सदस्यता आज बहाल कर दी है. पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश जे पी शरण की अदालत द्वारा जिन विधायकों की आज सदस्यता बहाल की गयी हैं उनमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू (बाढ), नीरज सिंह बब्लू (छातापुर), रविंद्र राय (महुआ) और राहुल शर्मा (घोषी) शामिल हैं.
विधानसभा अध्यक्ष ने गत वर्ष एक नवंबर को इन विधायकों की बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने का नियमन दिया था. ऐसा उनके गत 19 जून को बिहार में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने और जदयू प्रत्याशी पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी के विरुद्ध और भाजपा समर्थित साबिर अली और अनिल शर्मा के पक्ष में मतदान करने तथा अपनी पार्टी के अन्य विधायकों को ऐसा करने के लिए उकसाकर पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में किया गया था.
उल्लेखनीय है कि जदयू प्रत्याशी पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी राज्यसभा की उन दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में राजद, कांग्रेस और भाकपा के समर्थन से विजयी रहे थे. जदयू के इन चार बागी विधायकों ने अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ गत वर्ष तीन नवंबर को पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी.
पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश जे पी शरण ने अपने 57 पृष्ठ वाले आदेश में ‘दल-बदल’ और ‘असहमति’ में अंतर बताते हुए कहा कि इन विधायकों की गतिविधियों के कारण उनकी सदन की सदस्यता स्वत: समाप्त नहीं हो जाती.
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