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छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होगी चुनावी बांड की बिक्री, जानें इसकी तारीख

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होंगे और अगर यह अवधि खत्म होने के बाद बांड को जमा किया जाता है, तो उसके एवज में राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किए गए चुनावी बांड का भुगतान उसी दिन कर दिया जाएगा.

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वित्त मंत्रालय ने दी इलेक्टोरल बांड की 28वीं किस्त की बिक्री की अनुमति
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