दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशील कुमार की याचिका खारिज की
Updated at : 05 Jun 2016 6:06 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली : ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार रियो ओलंपिक का हिस्सा लेने का सपना टूट गया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी. दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब सुशील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं . साफ है कि सुशील की याचिका खारिज होने […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार रियो ओलंपिक का हिस्सा लेने का सपना टूट गया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी. दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब सुशील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं . साफ है कि सुशील की याचिका खारिज होने के बाद नरसिंह यादव के लिए ओलंपिक की राह आसान नजर आ रही है. लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाले इस महान पहलवान का कैरियर इस कानूनी लड़ाई के बाद खत्म हो सकता है.
ओलंपिक में दो ही महीने बचे हैं लिहाजा सुशील की राह लगभग नामुमकिन लग रही है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पिछली सुनवाई में ही साफ कर दिया था वह भारतीय कुश्ती महासंघ के पक्ष में फैसला सुनायेगा. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा था ,‘‘ समस्या यह है कि खेल आचार संहिता में कही नहीं लिखा है कि ट्रायल अनिवार्य है. इसने महासंघ को चयन प्रक्रिया तय करने की छूट दी है.’
नरसिंह ने पिछले साल लास वेगास में विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिये कोटा हासिल किया था. महासंघ का भी कहना है कि नरसिंह को ही भेजा जायेगा चूंकि कोटा उसे मिला है. वहीं सुशील ने चयन ट्रायल की मांग की है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




