Supreme Court: झारखंड की एक महिला ADJ ने क्यों खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? 29 मई को होगी सुनवाई

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Supreme Court: अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिली तो झारखंड की एक महिला एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है. इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने 29 मई को तारीख दी है.
Supreme Court: रांची, राणा प्रताप-अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी ओर से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ से इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया है.
छुट्टी का आवेदन रद्द करने का कारण क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द करने का कारण क्या है? इस पर अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि आवेदन रद्द करने का कारण भी नहीं बताया गया है. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 29 मई को करने की बात कही.
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बिना कारण बताए आवेदन कर दिया गया रद्द-एडीजे
एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उनका तबादला (ट्रांसफर) हो गया है. उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से लेकर दिसंबर तक के अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया है.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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