झारखंड : तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों की जमानत याचिका खारिज

लोहरदगा की अदालत ने बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने वाले को सुनाई फांसी की सजा.
तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के लिए दुनिया के अलग-अलग देशों से झारखंड आये 11 विदेशी नागरिकों की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गयी. पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला स्थित कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत में तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को जमानत देने से इन्कार कर दिया.
घाटशिला : तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के लिए दुनिया के अलग-अलग देशों से झारखंड आये 11 विदेशी नागरिकों की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गयी. पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला स्थित कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत में तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को जमानत देने से इन्कार कर दिया.
इन सभी लोगों को राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में स्थित एक मसजिद से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद इन्हें जादूगोड़ा के कोरेंटिन सेंटर ले जाया गया. 14 दिनों का कोरेंटिन पूरा करने के बाद इन सभी 11 विदेशी नागरिकों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सभी को जेल भेज दिया.
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की आदलत इससे पहले भी इन सभी जमातियों की जमानत नामंजूर कर दी थी. ज्ञात हो कि मार्च, 2020 में रांची की एक मस्जिद से पुलिस ने 24 मौलवियों को हिरासत में लिया था. ये लोग मलयेशिया, वेस्ट इंडीज, पोलैंड, दिल्ली, हैदराबाद और कुर्ला के रहने वाले थे. इनमें 8 मलयेशिया के जबकि 2 झारखंड के थे.
पुलिस के मुताबिक, ये सभी कथित धर्म प्रचारक हिंदीपीढ़ी में ग्वाल टोली के समीप स्थित बड़ी मस्जिद में किसी जमात में शामिल होने आये थे. इससे पहले 19 मार्च, 2020 को रांची पुलिस ने तमाड़ से चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से आये 11 मौलवियों को गिरफ्तार किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




