
Chain Pulling In Train: अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दिया होगा कि ट्रेन को इमरजेंसी में रोकने के लिए चेन खींचा जाता है. चलिए जानते हैं ट्रेन में चेन पुलिंग के नियम क्या है.

ट्रेन चेन पुलिंग का नियम क्या है
अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बोगी में आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींच सकते हैं.

ट्रेन से अगर कोई गिर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींच सकते हैं. इसके अलावा अगर ट्रेन में सफर के दौरान किसी वृद्ध या दिव्यांग व्यक्ति के साथ कोई परेशानी हो रही है तो भी चेन खींचा जा सकता है.

ट्रेन में यात्रा के समय अगर किसी यात्री को चिकिस्ता से जुड़ी कोई समस्या हो जाती है तो चेन खींचा जा सकता है. यदि ट्रेन में स्नैचिंग या डकैती हो रही है, तो इस स्थिति में आप चेन खींचकर ट्रेन रोक सकते हैं.

ट्रेन की चेन खींचने पर सजा
यदि कोई बेवजह ट्रेन की चेन खींचता है तो भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के आधार पर अवैध माना गया है.

रेलवे अधिनियम के अनुसार अगर कोई यात्री बिना किसी कारण ट्रेन की चेन खींचता है तो उसे दोषी माना जाएगा. ऐसी स्थिति में उसे एक साल की जेल की सजा हो सकती है.

गौरतलब है कि ट्रेन की चेन खींचने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. फिलहाल बताते चलें कि चलती ट्रेन में चेन पुलिंग की अनुमति तभी दी जाती है जब कोई साथी, बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति छूट जाए.