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सीसीएल अधिकारी, एजेंसी संचालक व कर्मियों को चार साल की सजा सुनायी गयी
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने सीसीएल नाॅर्थ कर्णपुरा के चीफ सिक्युरिटी ऑफिसर मनोज कुमार सिंह सहित एक सिक्युरिटी एजेंसी के पांच लोगों को चार साल की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में एमकेजेड सिक्युरिटी सर्विस एजेंसी हजारीबाग के डायरेक्टर इरफान सैफ, रवींद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार […]
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने सीसीएल नाॅर्थ कर्णपुरा के चीफ सिक्युरिटी ऑफिसर मनोज कुमार सिंह सहित एक सिक्युरिटी एजेंसी के पांच लोगों को चार साल की सजा सुनायी है.
सजा पानेवालों में एमकेजेड सिक्युरिटी सर्विस एजेंसी हजारीबाग के डायरेक्टर इरफान सैफ, रवींद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार अौर विनोद कुमार शामिल हैं. मनोज कुमार सिंह पर चार लाख रुपये अौर बाकी अभियुक्तों पर तीन लाख रुपये का जुर्माना किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
गौरतलब है कि सीसीएल के नॉर्थ कर्णपुरा एरिया डकरा को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का काम एमकेजेड सिक्युरिटी को मिला था. इसमें शर्त थी कि 90% सुरक्षाकर्मी एक्स सर्विस मैन होंगे. एमकेजेड को 55 सुरक्षाकर्मी देने थे, जो उसने नहीं दिया. एजेंसी ने सीसीएल से मार्च 2006 से लेकर दिसंबर 2007 तक 55.74 लाख रुपये वसूल भी लिये़ इस मामले में सीबीआइ में 29 फरवरी 2008 को मामला दर्ज किया गया था.
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