26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार कैबिनेट का फैसला : राज्य कर्मियों को अब केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर मिलेगा ग्रेच्युटी

पटना : बिहारमेंराज्यकर्मियों को अब केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. अभी तक राज्य के कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अाज संपन्न कैबिनट की बैठक में राज्यकर्मियों को ग्रेच्युटी देने की मंजूरी दे दी गयी. नयी पेंशन योजनाकेतहत पहली सितंबर 2005 के बाद नियुक्त होनेवाले […]

पटना : बिहारमेंराज्यकर्मियों को अब केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. अभी तक राज्य के कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अाज संपन्न कैबिनट की बैठक में राज्यकर्मियों को ग्रेच्युटी देने की मंजूरी दे दी गयी. नयी पेंशन योजनाकेतहत पहली सितंबर 2005 के बाद नियुक्त होनेवाले कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता था. अब पहली सितंबर 2005 के बाद से नियुक्त सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के अनुरूप ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा.

इंटर्नशिप कर रहे मेडिकल छात्रों की छात्रवृत्ति में तीन हजार का इजाफा

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने कुल 20 एजेंडों को मंजूरी दी गयी. मंत्रिपरिषद ने राज्य के मेडिकल में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में तीन हजार प्रति माह का इजाफा किया गया है. उन्होंने बताया कि एलोपैथ, डेंटल, यूनानी, आयुर्वेद, होमियपैथ के इनटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 12 हजार प्रति माह थी जिसे पहली अप्रैल 2017 के प्रभाव से बढ़ाकर 15 हजार प्रति माह कर दिया गया है. इसी तरह से फिजियोथिरेपी और ऑकुपेशनल थिरेपी के इनटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आठ हजार से बढ़ाकर 11 हजार प्रति माह कर दी गयी है.

जयश्री ठाकुर बर्खास्त
मंत्रिपरिषद ने बिहार प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी व तत्कालीन भूअर्जन पदाधिकारी, बांका को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. प्रधान सचिव ने बताया कि बांका के भूअर्जन पदाधिकारी के रूप में भू-अर्जन की दर के निर्धारण में गड़बड़ी की थी. सरकार ने पहले से ही उनको कदाचार के आरोप में निलंबित किया था. उनका निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर बनाया गया था. इसी तरह से कैबिनेट ने निलंबित वाणिज्यकर पदाधिकारी मो शकील अहमद को बिना सूचना के कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बरखास्त करने का निर्णय किया गया.

कैबिनेट के अन्य फैसले
– सासाराम न्यायालय के तहत बिक्रमगंज में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन व उसपर होने वाले वार्षिक व्यय की स्वीकृति
-कैबिनेट ने बिहार पुलिस आशु संवर्ग सेवा नियमावली 2017 के गठन की स्वीकृति
-बिहार पुलिस अव सेवा आयोग नियमावली 2017 के प्रारूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति
-कैबिनेट ने बिहार पुलिस खेल कूद नीति 2013 में संशोधन की अनुमति दी
-बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए सृजित विधि सहायक के दो पदों को वापस करते हुए उनके स्थान पर बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक के दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी
-कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, मधुबनी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दंडादेश संशोधन की स्वीकृति दी गयी
-पूर्वी चंपारण जिला के नगर पंचायत ढ़ाका को अपग्रेड करते हुए नगर परिषद का दर्जा दिया गया
-बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी(भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2017 के नियम-दो में संशोधन की मंजूरी
– कैबिनेट ने कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उप शास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को एक जनवरी 2006 के प्रभाव से पीबी -3, ग्रेड पे 6600 में सैद्धांतिक रूप से वेतन पुनरीक्षण व पहली अप्रैल 2007 से पुनरीक्षित वेतनमान का आर्थिक लाभ देने की मंजूरी दी गयी

ये भी पढ़ें…BIHAR सृजन घोटाला : भागलपुर के ‘सृजन’ घोटाले की अब होगी सीबीआइ जांच

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें