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भगोड़े नीरव मोदी का प्रत्यर्पण कराने के लिए जल्द ही लंदन जायेगी सीबीआई और ईडी की टीम

नयी दिल्ली : सीबीआई-ईडी की एक संयुक्त टीम भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण मामले में स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए शीघ्र लंदन रवाना होगी. लंदन की एक अदालत में कारोबारी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) […]

नयी दिल्ली : सीबीआई-ईडी की एक संयुक्त टीम भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण मामले में स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए शीघ्र लंदन रवाना होगी. लंदन की एक अदालत में कारोबारी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ लंदन रवाना होने की जिम्मेदारी बुधवार को सौंपी गयी.

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इसके साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपने साथ एजेंसी द्वारा हाल ही में नीरव मोदी की पत्नी एमी के खिलाफ दायर किये गये आरोप पत्र और इस मामले में हाल में की गयी कुर्की से जुड़े दस्तावेज सहित अन्य जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जायेंगे. भारतीय अधिकारी ब्रिटेन के क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों से मिलेंगे और उन्हें नीरव मोदी, उनके परिवार और अन्य के खिलाफ आरोपों और इस मामले के ताजा सबूतों की जानकारी देंगे.

इस 48 वर्षीय हीरा कारोबारी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है. ब्रिटेन के एक अखबार ‘द टेलीग्राफ’ ने मोदी को लंदन के एक पॉश इलाके में देखा था. इसके बाद नीरव मोदी को भारत के प्रत्यर्पण के आग्रह पर गिरफ्तार किया गया था. मोदी को वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पिछले सप्ताह पेश किया गया था, जहां उसने भारत में उसे प्रत्यर्पित किये जाने का विरोध किया.

जिला न्यायाधीश मैरी मैलन ने नीरव मोदी को जमानत नहीं देते हुए उसे 29 मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने कहा कि इस बात को मानने के मजबूत आधार हैं कि अगर उसे जमानत दी गयी, तो वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा.

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