ePaper

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, उपराज्यपाल पर छोड़ा फैसला

Updated at : 13 May 2024 1:01 PM (IST)
विज्ञापन
Delhi Excise Policy

Delhi Excise Policy | PTI

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी और उपराज्यपाल पर फैसला लेने का अधिकार छोड़ दिया.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में जांच एजेंसी ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का विषय है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

याचिका खारिज करते हुए और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

  • न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
  • सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था. आखिरकार यह प्राधिकार का मामला है. इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका की जा चुकी है खारिज

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार को फटकार लगाया था. इसके बाद उनकी याचिका खारिज कर दी थी. यही नहीं याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगा दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कड़े लहजे का उपयोग किया गया था. कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक व्यवस्था का मजाक ना उड़ाएं.

Read Also : Arvind Kejriwal Interim Bail : अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सुनवाई के दौरान सवाल किया था कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया हो. पीठ ने कहा था कि याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय को बर्बाद करने का काम किया गया है. हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं. इसके बाद सोमवार को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई.

विज्ञापन
Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola