अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर
Published by : Rajneesh Anand Updated At : 29 May 2024 11:59 AM
Arvind Kejriwal
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी है. मंगलवार को कोर्ट ने अविलंब मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.
Arvind Kejriwal : सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, उन्होंने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए जो याचिका दाखिल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा. अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि सात दिन तक बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी. अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी जमानत अवधि को सात दिनों तक बढाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को अस्वीकृत कर दिया.
चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक मिली थी बेल
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में एक जून तक बेल दे दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार होने वाला इवेंट है, इसलिए उन्हें अपने पार्टी के प्रचार के लिए मौका दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह कहते हुए बेल दिया था कि उन्हें प्रचार का अधिकार मिलना चाहिए.
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शराब घोटाले को केजरीवाल बता चुके हैं बीजेपी सरकार की साजिश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान यह कहा है कि पीएम मोदी यह चाहते हैं कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें, ताकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. मैं दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाकर दिखा दूंगा. शराब घोटाले की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और यह बीजेपी सरकार की साजिश है.
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लेखक के बारे में
By Rajneesh Anand
राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.
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