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मानहानि मामले में राहुल गांधी ने कोर्ट में लगाई अर्जी, पेशी से छूट की मांग

Updated at : 11 May 2022 4:54 PM (IST)
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मानहानि मामले में राहुल गांधी ने कोर्ट में लगाई अर्जी, पेशी से छूट की मांग

राहुल गांधी ने सांसद सदस्य होने का हवाला दिया है. राहुल ने अपने आवेदन में कहा है कि वायनाड, केरल से सांसद होने के नाते उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है. साथ ही उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों के लिए बहुत यात्राएं करनी पड़ती है.

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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने खिलाफ दायर मानहानि के केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है. राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. न्यायिक मजिस्ट्रेट जेवी पालीवाल की कोर्ट में राहुल गांधी ने आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने अदालत से व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की मांग की है.

आरएसएस कार्यकर्ता ने 2014 में कराया था मामला दर्ज

साल 2014 में राजेश कुंटे ने ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ था. कुंटे ने दाव किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है.

आवेदन में राहुल ने दिया सांसद होने का हवाला

दाखिल किये गये अपने आवेदन में राहुल गांधी ने सांसद सदस्य होने का हवाला दिया है. राहुल ने अपने आवेदन में कहा है कि वायनाड (केरल) से सांसद होने के नाते उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है. साथ ही उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों के लिए बहुत यात्राएं करनी पड़ती है. इसलिए उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाये. राहुल गांधी ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि सुनवाई में जब भी आवश्यक हो, उनके वकील नारायण अय्यर को उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाये.

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कोर्ट के निर्देश पर शिकायतकर्ता ने राहुल को दिये रुपये

पिछले महीने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने अदालत से स्थगन की मांग की थी. कुंटे ने मार्च और अप्रैल में दो बार मामले में स्थगत की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और कुंटे से राहुल गांधी को 500 रूपये मार्च के लिए और 1000 रुपये अप्रैल के लिए भुगतान करने के लिए कहा था. वहीं, जानकारी के अनुसार साल 2018 में अदालत ने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किये थे. गांधी ने अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया था.

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