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Delhi School: निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, स्कूल फीस बिल को कैबिनेट की मंजूरी

Delhi School: दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें स्कूल बिल को मंजूरी दे दी गई है. जिसके बाद सभी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी और सरकारी स्कूलों में फीस विनियमित करने के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी.

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Delhi School: कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, “मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है, और आज कैबिनेट ने मसौदा विधेयक पारित कर दिया है. दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों, चाहे वो सहायता प्राप्त हों, गैर सहायता प्राप्त हों, निजी हों या सभी तरह के स्कूल हों, के लिए फीस के लिए एक पूरी गाइडलाइन, प्रक्रिया तय की जाएगी. इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा विधेयक तैयार किया जा रहा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है.”

पिछली सरकारों ने शुल्क वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी देकर एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के दिनों में व्यापक रूप से चर्चा हुई और कुछ स्कूलों की गतिविधियों और शुल्क वृद्धि के नाम पर छात्रों के उत्पीड़न की शिकायतों के कारण अभिभावकों में घबराहट थी. उन्होंने कहा, “दिल्ली में पिछली सरकारों ने शुल्क वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया. निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को रोकने में सरकार की मदद करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं था.” शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधेयक में शुल्क वृद्धि को विनियमित करने के लिए त्रिस्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव है.

1 अप्रैल से होगा लागू

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, “आज हमारी कैबिनेट ने फीस बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में एक वैधानिक निर्णय लिया है और एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जिसमें सरकार को विनियमित करने, (फीस वृद्धि) रोकने और स्कूलों द्वारा इसका पालन न करने पर कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी (जिन स्कूलों के खिलाफ पहले नोटिस जारी किए गए थे). इस विधेयक के आधार पर फीस बढ़ाई या घटाई जाएगी. यह 1 अप्रैल से लागू होगा. इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और इस वर्ष की फीस भी विनियमित होगी.”

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