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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने जारी किया समन

दिल्ली की एक अदालत ने 23 मई को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने जेल प्राधिकारियों को आप नेता को जेल में किताबों के साथ ही एक कुर्सी तथा मेज उपलब्ध कराने पर विचार करने का भी निर्देश दिया था.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक चार्जशीट का संज्ञान लिया. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडेय, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढाल को दो जून के लिए समन जारी किया है.

मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी वापस ली

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली थी और कहा कि उनकी पत्नी की हालत अब स्थिर है. उन्होंने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी.

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ायी गई

दिल्ली की एक अदालत ने 23 मई को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने जेल प्राधिकारियों को आप नेता को जेल में किताबों के साथ ही एक कुर्सी तथा मेज उपलब्ध कराने पर विचार करने का भी निर्देश दिया था.

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सिसोदिया ने पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप

जब सिसोदिया को अदालत कक्ष से बाहर लाया जा रहा था, तो उन्होंने दिल्ली के सेवाओं के मामले पर केंद्र के अध्यादेश पर एक विधेयक लाए जाने के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं.

क्या है मामला

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी. सिसोदिया इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं. ईडी और सीबीआई दोनों सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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