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Excise Policy Case: ईडी ने हाईकोर्ट को बताया, केजरीवाल के जरिए AAP ने की मनी लॉन्ड्रिंग, 45 करोड़ भेजे गए गोवा

Updated at : 04 Apr 2024 3:25 PM (IST)
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Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal

Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अपने जवाब में ईडी ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है. ईडी ने बताया, हवाला के जरिए आप ने 45 करोड़ रुपये गोवा भेजे. दरअसल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था और दो अप्रैल से पहले जवाब देने के आदेश दिया था. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.

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Excise Policy Case: ईडी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए. ईडी ने कहा, अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की. ईडी ने यह भी बताया कि केजरीवाल को साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी. ED से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, AAP ने श्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इस प्रकार के अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं. AAP एक राजनीतिक दल है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है.

शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को हुआ फायदा

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब में बताया, शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. जबकि अरविंद केजरीवाल को साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी. सबकुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ. हालांकि ईडी ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने खुद हवाला लेन-देन नहीं किया है.

ईडी ने हाईकोर्ट में क्या दिया जवाब

  • शराब घोटाले से आप को हुआ फायदा
  • अरविंद केजरीवाल को साजिश का पता था
  • सबकुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ
  • केजरीवाल ने हवाला लेन-देन खुद नहीं किया.
  • ईडी ने बताया, गोवा में AAP के कैश लेन-देन के सबूत हैं.
  • हवाला के जरिए 45 करोड़ गोवा भेजे गए.
  • आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की.
  • ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया.
  • समन पर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल
  • केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया
  • सिर्फ केजरीवाल नहीं, आप भी दोषी

अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर कल सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार तीन अप्रैल को सुनवाई होगी. केजरीवाल ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप से किया था इनकार

इससे पहले 27 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है जिनपर ईडी से उसका रुख जाने बिना ‘सरसरी तौर पर’ फैसला नहीं किया जा सकता है.

ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. फिर पेशी के बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए हिरासत में भेजा था. लेकिन 1 अप्रैल को पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर दो के बैरक में अकेले हैं. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन का है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.

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ArbindKumar Mishra

लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

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