Delhi Air Pollution: स्कूलों को छोड़कर GRAP- 4 सोमवार तक रहेगा जारी, ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 28 Nov 2024 5:37 PM

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Delhi AIR Pollution

Delhi Air pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें एक बार फिर से कोर्ट ने प्रदूषण के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और नाराजगी जताई.

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Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए कहा, स्कूलों को छोड़कर GRAP चरण IV उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे. इस बीच CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है.

अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा, जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे पता चलता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए GRAP-IV उपायों को लागू करने में अधिकारी घोर विफल हुए हैं.

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कोर्ट ने 2 दिसंबर तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों से सोमवार (2 दिसंबर) तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा, उन उल्लंघनों के खिलाफ क्या उपाय प्रस्तावित करते हैं, जिनकी ओर कोर्ट आयुक्तों ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है.

कोई भी ट्रकों के लिए अतिरिक्त छूट नहीं दे सकता

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रकों को गलत तरीके से एंट्री दिए जाने के मामले पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, आवश्यक सामान ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों का प्रवेश GRAP-IV के अनुसार दिल्ली में प्रतिबंधित है.

पराली जलाने की अनुमति दिए जाने की खबर पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब में अधिकारियों द्वारा सैटेलाइट की जांच से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की अनुमति दी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो यह गंभीर मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारी किसानों को इस तथ्य का फायदा उठाने की सलाह नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है. कोर्ट ने पंजाब सरकार से तुरंत सभी अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की सलाह देने को कहा.

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लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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