22.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

60 साल पुराने मंदिर पर चलेगा बुलडोजर, जानिए क्यों?

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक व्यक्ति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पार्क में कथित रूप से अवैध रूप से बने शिव मंदिर को हटाने से रोकने की अपील की थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक पार्क में कथित रूप से अवैध रूप से बने शिव मंदिर को हटाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका अवनीश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने डीडीए को कोंडली सब्जी मंडी स्थित शिव पार्क में बने 60 साल पुराने मंदिर को हटाने से रोकने की मांग की थी. 4 अक्टूबर को दिए गए आदेश में जस्टिस तारा वी गंजू ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास उस जमीन पर कोई अधिकार या मालिकाना हक नहीं है. इसलिए सार्वजनिक जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के डीडीए के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.

इसे भी पढ़ें: High Court: क्या ससुर की प्रॉपर्टी में भी है दामाद का अधिकार?

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि डीडीए के स्वामित्व वाले पार्क में बने शिव मंदिर और उसके चारों ओर की गई चारदीवारी अवैध रूप से बनाई गई है. फैसले में कहा गया कि याचिकाकर्ता अवनीश कुमार और अन्य निवासियों ने पार्क के 200 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है.अदालत ने यह भी कहा कि अवनीश कुमार ने “पूजा के अधिकार” का दावा करते हुए इस अवैध निर्माण को हटने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी वैध मंदिर में याचिकाकर्ता को पूजा करने से नहीं रोका जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: SIP से क्यों बेहतर है SWP, स्मार्ट निवेश से बने करोड़पति, जानिए कैसे?

डीडीए ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है और न ही वह मंदिर का पुजारी है. डीडीए ने जून में इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए पुलिस से सहायता मांगी थी, जिसे कोर्ट ने जायज ठहराया.

इसे भी पढ़ें: Video: हार्दिक पंड्या की पूर्व पत्नी नताशा संग संमदर के किनारे दिखे एल्विश यादव, देखें वीडियो

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel