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जरूरी सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे ट्रकों को विशेष पास की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस ही काफी है

Updated at : 30 Apr 2020 9:15 PM (IST)
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जरूरी सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे ट्रकों को विशेष पास की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस ही काफी है

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रक को किसी भी तरह के अलग से पास की जरूरत नहीं है. कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में इस तरह की अफवाह थी कि राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी सामान लेकर आ रहे ट्रक को भी विशेष पास की जरूरत होगी.

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नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रक को किसी भी तरह के अलग से पास की जरूरत नहीं है. कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में इस तरह की अफवाह थी कि राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी सामान लेकर आ रहे ट्रक को भी विशेष पास की जरूरत होगी.

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मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे ट्रक चालकों का लाइसेंस ही काफी है . राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों की बिना रूकावट आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कहते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य की सीमाओं पर ट्रकों को आवाजाही में परेशानी आ रही है और स्थानीय अधिकारी अलग से पास की मांग कर रहे हैं.

भल्ला ने राज्यों से कहा कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ले जाने वाले वाहनों के साथ ही वैध लाइसेंसधारी दो चालकों और एक सहायक को बिना रूकावट आवाजाही की अनुमति दी जाए.उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, खाली अथवा भरे ट्रकों समेत और सामान ले जाने वाले वाहनों को अलग से किसी पास की जरूरत नहीं है.भल्ला ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान देशभर में जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद जरूरी है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बाहर फंसे मजदूर और छात्रों के लिए भी स्थिति स्पष्ट की है, कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा.

गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन में जाने की इजाजत मिल सकती है और यदि अनुमति मिल सकती है तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे आदेश में भल्ला ने कहा, लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं. उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी.

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PankajKumar Pathak

लेखक के बारे में

By PankajKumar Pathak

Senior Journalist having more than 10 years of experience in print and digital journalism.

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