32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के दौरान इन्हें खड़ा न होने की सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में शो शुरू होने के पहले राष्ट्रगान के दौरान उन लोगों को खड़े न होने की छूट दे दी है, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह छूट शुक्रवार को दी. जाहिर है, इसमें ज्यादा उम्रवाले लोग भी शामिल होंगे. गौरतलब है कि सुप्रीम […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में शो शुरू होने के पहले राष्ट्रगान के दौरान उन लोगों को खड़े न होने की छूट दे दी है, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह छूट शुक्रवार को दी. जाहिर है, इसमें ज्यादा उम्रवाले लोग भी शामिल होंगे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 30 नवंबर को सिनेमा घरों में शो शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य कर दिया था. राष्ट्रगान के दौरान सिनेमा घर में मौजूद लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो जाना है.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा कि दिव्यांगों को सिनेमाघर में राष्ट्रगान बजाने पर खड़े होने की छूट दी है. इससे पहले 30 नवंबर को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य और यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाये. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सिनेमा में नाटकीयता को दिखाने के लिए राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा.
अदालत ने एक जनहित याचिका पर सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। पीठ यह जानना चाहती थी कि किन-किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान होता है. कोर्ट ने इस मामले में श्याम नारायण चौकसे की याचिका पर गत एक नवंबर को पहली सुनवाई की थी और सरकार से जवाब तलब करने के बाद अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें