मुंबई : मुंबई के सुप्रसिद्ध दरगाह हाजी अली के अंदर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गयी है.बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यहां की हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि यह प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का विरोधाभासी है.
हाजी अली दरगाह न्यास इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देना चाहता है और न्यास की ओर से दायर याचिका के कारण अदालत ने अपने इस आदेश पर छह हफ्ते के लिए रोक लगा दी है.
न्यायमूर्ति वी एम कानाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने कहा, ‘‘हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध भारत के संविधान की धारा 14, 15, 19 और 25 का विरोधाभासी है.’ इन धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समानता हासिल है और अपने मनचाहे किसी भी धर्म का पालन करने का मूलभूत अधिकार है. ये धाराएं धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर किसी भी तरह के भेदभाव पर पाबंदी लगाती हैं और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूपसे अपनाने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देती हैं.
कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को दरगाह में प्रवेश से रोकना असंवैधानिक है. इसलिए जो महिला वहां जातीं हैं उन्हें जरूरी सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये. हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दरगाह का ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट जायेगा.
#FLASH Haji Ali Dargah women entry case: Women allowed in inner sanctum
— ANI (@ANI) August 26, 2016
Haji Ali Dargah women entry case: Mumbai HC says State to give necessary protection to the respondents
— ANI (@ANI) August 26, 2016
This is an historic decision, we welcome the HC order, big win for women: Trupti Desai on Haji Ali Dargah case pic.twitter.com/nVqsa3ybVJ
— ANI (@ANI) August 26, 2016
Very happy, this is a great step towards justice for Muslim women: Zakia Soman,Petitioner in Haji Ali Dargah case pic.twitter.com/b5HtFN909y
— ANI (@ANI) August 26, 2016
HC should not have interfered but now that they have given a decision against us we will approach SC: Haji Rafat,MIM pic.twitter.com/2In3CTJvIl
— ANI (@ANI) August 26, 2016