विजय माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट, 4 नवंबर को पेश होने का आदेश
Updated at : 06 Aug 2016 4:09 PM (IST)
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नयी दिल्ली : शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि माल्या 4 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहें. बार-बार नोटिस देने के बावजूद माल्या कोर्ट में नहीं आ रहे. माल्या पहले ही कर्ज के मामले में डिफाल्टर घोषित किया जा चुके हैं. यह मामला […]
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नयी दिल्ली : शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि माल्या 4 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहें. बार-बार नोटिस देने के बावजूद माल्या कोर्ट में नहीं आ रहे. माल्या पहले ही कर्ज के मामले में डिफाल्टर घोषित किया जा चुके हैं.
यह मामला 2012 का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने चेक बाउंस होने की शिकायत दर्ज करायी थी. 7.5 करोड़ रुपये के चेक बाऊंस मामले में उन पर चार केस दर्ज कराये गये थे. इसी मामले में अदालत ने विजय माल्या को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है. अदालत ने अपने सख्त संदेश में कहा है कि सरकार और एजेंसियों को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.
चाह कर भी भारत नहीं लौट सकते माल्या
विजय माल्या के वकील ने इस मामले में माल्या का पक्ष रखते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो भी भारत वापस नहीं लौट सकते. उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और वो बगैर पासपोर्ट के भारत नहीं आ सकते. इस मामले में माल्या को समन भेजा गया है.
गौरतलब है कि ईडी की शिकायत पर उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है. 13 सरकारी बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या फरार हैं. अदालत ने कई बार उन्हें पेश होने का आदेश दिया लेकिन माल्या कोई न कोई बहाना बनाकर बचते रहे. इंटरपोल भी माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी कर चुका है. अभी भी माल्या को भारत वापस लाने की कवायद जारी है.
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