उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Apr 2016 1:16 PM
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. कोर्ट ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में चल रहे विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर सुनवाई से भी इनकार कर […]
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. कोर्ट ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में चल रहे विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर सुनवाई से भी इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तराखंड की वर्तमान सियासी हालात में बहुत मायने रखता है. कांग्रेस टकटकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर देख रही थी लेकिन पार्टी को वहां से भी निराशा हाथ लगी है.
राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला
उत्तराखंड में लगाये गये राष्ट्रपति शासन के खिलाफ अधिवक्ता एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में शर्मा ने राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग की थी. अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राज्य में खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है और इसकी बकायदा जांच होनी चाहिए. उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










