केंद्र डीडीसीए जांच के खिलाफ है, तो अदालत जाएं: केजरीवाल
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नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर केंद्र को डीडीसीए में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित आयोग से कोई समस्या है तो उसे अदालत जाना चाहिए और इस बात को दोहराया कि आप सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां कहा, ‘‘हम […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर केंद्र को डीडीसीए में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित आयोग से कोई समस्या है तो उसे अदालत जाना चाहिए और इस बात को दोहराया कि आप सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां कहा, ‘‘हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे. अगर गृह मंत्रालय को डीडीसीए में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित आयोग से कोई समस्या है तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है.” केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को जांच आयोग गठित करने का अधिकार है और केंद्र जांच आयोग को ‘अमान्य’ नहीं घोषित कर सकता.
केजरीवाल का बयान उपराज्यपाल नजीब जंग के जांच आयोग के गठन की वैधता पर सवाल खडे करते हुए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग करने के कुछ दिन बाद आया है. सूत्रों ने कहा था, ‘‘गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र में उपराज्यपाल ने कहा है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को जांच आयोग का गठन करने की शक्ति देता है.” उन्होंने कहा था, ‘‘चूंकि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है, इसलिए जांच आयोग के गठन का आदेश केंद्र की सहमति से सिर्फ उपराज्यपाल के जरिए दिया जा सकता है.”
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