उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत
Updated at : 28 May 2015 1:42 PM (IST)
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की उस याचिका पर कल सुनवाई करेगा, जिसमें उच्च न्यायालय ने उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमें केंद्र की एक अधिसूचना को संदिग्ध बताया गया है. इस अधिसूचना में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को आपराधिक मामलों […]
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की उस याचिका पर कल सुनवाई करेगा, जिसमें उच्च न्यायालय ने उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमें केंद्र की एक अधिसूचना को संदिग्ध बताया गया है. इस अधिसूचना में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को आपराधिक मामलों में अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका गया था.
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते.केंद्र की याचिका को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल महिंद्र सिंह द्वारा न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायाधीश यूयू ललित की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष लाया गया. सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने पूर्ण अनिश्चितता पैदा कर दी है और राष्ट्रीय राजधानी में रोजमर्रा के प्रशासन को मुश्किल बना दिया है
. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच के समीकरण में संतुलन बैठाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए की स्पष्ट व्याख्याजरूरीहै. जब पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सिर्फ संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल किया है तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्पष्टीकरण जरूरी है.
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