कोयला घोटाला मामले में सीबीआई बैठी नहीं रह सकती : विशेष अदालत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Dec 2014 5:07 PM
विज्ञापन
नयी दिल्ली : कोयला ब्लाक आबंटन में आगे की जांच में प्रगति रिपोर्ट दाखिल रहने में विफल रहने पर सीबीआई को आज यहां की एक विशेष अदालत की नाराजगी झेलनी पड़ी. अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी मामले पर बैठी नहीं रह सकती. विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने कहा कि आदेश 46 दिन पहले […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : कोयला ब्लाक आबंटन में आगे की जांच में प्रगति रिपोर्ट दाखिल रहने में विफल रहने पर सीबीआई को आज यहां की एक विशेष अदालत की नाराजगी झेलनी पड़ी. अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी मामले पर बैठी नहीं रह सकती.
विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने कहा कि आदेश 46 दिन पहले पारित किया गया था. आप (सीबीआई) कह रहे हैं कि रिपोर्ट को आगे बढाने के लिए भेजा जा रहा है. आप मामले पर बैठे नहीं रह सकते. सीबीआई या तो आदेश को चुनौती दे या इसका अनुपालन करे, लेकिन वह इस पर बैठी नहीं रह सकती.
अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें उसने इससे पहले पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त सचिव (कोयला) के.एस. क्रोफा, तत्कालीन निदेशक (कोयला आबंटन-1खंड) के.सी. समरिया और मध्य प्रदेश की कंपनी कमल स्पांज स्टील एंड पावर के दो अधिकारियों को समन जारी किए थे.
आज सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि आगे की जांच के संबंध में अदालत के आदेश के आवश्यक अनुपालन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि अदालत ने केस डायरी अपने साथ नहीं लाने के लिए जांच अधिकारी को फटकार लगाई.
न्यायाधीश ने जांच अधिकारी से कहा कि केस डायरी आप के पास क्यों नहीं है. क्या मुझे हर रोज यह आदेश देना पडे़गा कि यह केस डायरी अदालत के सामने पेश की जाए.
इस बीच अदालत ने भोपाल के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि 5000 रुपए का हर्जाना उसके वेतन से क्यों न काटा जाए. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने एक अभियुक्त की याचिका के जवाब में एक अधिकारी के माध्यम से जो दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए उससे अदालत संतुष्ट नहीं थी. अभियुक्त का पासपोर्ट सीबीआई ने जब्त किया है और उस अभियुक्त ने उसको वापस दिलाने की अर्जी डाल रखी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










