सीबीआई ने HC से चौटाला की जमानत रद्द करने की मांग की

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Oct 2014 9:48 PM

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सीबीआई ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत तुरंत रद्द करने की मांग की. सीबीआई का आरोप है कि चौटाला जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने इस वजह से उच्च न्यायालय का रुख […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सीबीआई ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत तुरंत रद्द करने की मांग की. सीबीआई का आरोप है कि चौटाला जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने इस वजह से उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि चौटाला को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिलने के बाद वह चुनावी रैलियों में हिस्सा लेकर इसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं.

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के 79 वर्षीय प्रमुख चौटाला को इस साल मई में स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी गयी थी. चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में दोषी करार देकर 10 साल जेल की सजा सुनायी गयी थी. जमानत की शर्तों के बार-बार उल्लंघन की तरफ सीबीआई द्वारा अदालत का ध्यान आकृष्ट कराए जाने के बाद चौटाला ने खुद ही कहा था कि वह 26 सितंबर को आत्मसमर्पण करेंगे.

इसके बाद उन्हें 17 अक्तूबर को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था. चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौटाला ने आत्मसमर्पण करने की बात तब कही जब अदालत एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने वाली थी ताकि चौटाला को अस्पताल में रखे जाने की जरुरत पर विचार किया जा सके. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने अदालत को बताया कि चौटाला ने 25 सितंबर को जींद में एक रैली की.

हरियाणा में 15 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. अपनी याचिका में सीबीआई ने चौटाला की जमानत तुरंत रद्द करने और उन्हें फिर से जेल भेजने की मांग की है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola