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वर्षांत 2019 : बदल गये आपसे जुड़े ये 10 नियम, जानें

पांच लाख तक टैक्स फ्री इस साल करदाताओं को राहत देते हुए पांच लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया. बजट में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगर किसी टैक्सपेयर के पास पैन कार्ड नहीं है, तो वह आधार की मदद से भी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है. घर खरीदने पर एक्स्ट्रा […]

पांच लाख तक टैक्स फ्री

इस साल करदाताओं को राहत देते हुए पांच लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया. बजट में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगर किसी टैक्सपेयर के पास पैन कार्ड नहीं है, तो वह आधार की मदद से भी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है.

घर खरीदने पर एक्स्ट्रा छूट

रियल इस्टेट सेक्टर में जान लाने के लिए सरकार ने घोषणा की कि 45 लाख रुपये से कम का घर खरीदने पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये का फायदा अलग से मिलेगा. दो लाख रुपये की छूट पहले से है. इस तरह कुल छूट 3.5 लाख रुपये हो गयी.

रेपो रेट से जुड़े लोन

लगातार रेपो रेट घटाने के बाद रिजर्व बैंक ने इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सभी बैंकों से कहा कि वे लोन को रेपो रेट से लिंक करें. इन लोन्स में फ्लोटिंग रेट वाले सभी नये पर्सनल, रिटेल और एमएसएमइ लोन शामिल हैं. सितंबर से रिजर्व बैंक के नियम को पालन किया जा रहा है.

बढ़ी पेंशन मिलेगी

अक्तूबर में सरकार ने एलान किया था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत नौकरी के सात साल के भीतर हो जाती है, तो उसके परिजनों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. यह पेंशन आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से होगी. बढ़ी हुई पेंशन राशि 10 सालों तक मिलती रहेगी.

पैन-आधार लिंक

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है. पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. अब तक के सरकारी आदेश के मुताबिक अगर 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो एक जनवरी से पैन इन-ऑपरेटिव (अमान्य) हो जायेगा.

कनेक्टिंग ट्रेन के लिए पीएनआर

एयरलाइन की तरह अब रेलवे में भी कनेक्टिंग ट्रेन के लिए पैसेंजर को एक ही पीएनआर जारी किया जाने लगा है. नये नियम के तहत अगर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के लेट होने के कारण छूट जाती है, तो यात्री को इसका लाभ मिलेगा.

पीपीएफ के नियम बदले

इस साल सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के नियमों में बदलाव किया, जिसके मुताबिक पांच साल बाद पीपीएफ अकाउंट से 50 फीसदी रकम कभी भी निकाली जा सकती है.

फास्टैग हर वाहन के लिए जरूरी

टोल प्लाजा पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए इसी साल फास्टैग को हर वाहन के लिए जरूरी किया गया. फास्टैग लगाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी, अब यह 15 जनवरी हो गयी है. बिना फास्टैग वाली गाड़ी अगर फास्टैग वाली लेन में जाती है, तो उसे दोगुना टोल भरना होगा.

नया ट्रैफिक नियम

एक सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल ऐक्ट को लागू किया गया. इसके बाद अब ट्रैफिक के नियम कड़े हो गये हैं. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि कई गुणा बढ़ा दी गयी है. जनता ने नये नियम की आलोचना भी की, लेकिन सरकार ने नियम वापस नहीं लिये. शुरू के दिनों में तो जुर्माने के रूप में कई लोगों से बड़ी राशि वसूली गयी.

हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट

सभी गाड़ियों के लिए हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट जरूरी कर दिया गया. नियम लागू होने के बाद पहली अप्रैल, 2019 से सभी नये वाहनों पर पहले से ही हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा हुआ आ रहा है. ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है. इस तरह का नंबर प्लेट नहीं लगे होने पर ट्रैफिक पुलिस फाइन काट सकती है.

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