22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नैक से मान्यता वाले संस्थानों के छात्रों को ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा

पटना : बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ फिलहाल केवल नैक की मान्यताप्राप्त संस्थानों के छात्रों को ही दिया जायेगा. पटना हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाही और आशुतोष कुमार की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस संबंध में एकलपीठ के […]

पटना : बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ फिलहाल केवल नैक की मान्यताप्राप्त संस्थानों के छात्रों को ही दिया जायेगा. पटना हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाही और आशुतोष कुमार की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस संबंध में एकलपीठ के न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है.

एकलपीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार द्वारा पांच जुलाई, 2019 को जारी किये गये आदेश को स्थगित कर दिया था. इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने एलपीए दायर की थी.
अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए एकलपीठ से कहा कि वह इस मामले में अपना अंतिम आदेश पारित करे. मालूम हो कि राज्य सरकार ने पांच जुलाई, 2019 को एक पत्र जारी कर कहा था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को दिया जायेगा, जो नैक की मान्यताप्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं.
सरकार के इसी आदेश को छात्रों ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. छात्रों का कहना था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ बिहार के सभी छात्रों को मिलना चाहिए, चाहे वे नैक की मान्यताप्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हों या अन्य किसी भी तकनीकी संस्थानों में. छात्रों का कहना था कि सरकार का यह आदेश गलत है और इस पर रोक लगाया जाना चाहिए.
गौरतलब है कि सरकार को बड़ी संख्या में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी शिकायत मिली थी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने गड़बड़ी की आशंका वाले संस्थानों के छात्रों को भेजी जाने वाली राशि पर रोक लगा दी थी.
सरकार के िनर्णय पर हाइकोर्ट की मुहर
वर्ष स्वीकृत आवेदन राशि (करोड़ में)
2016-17 5439 163.67
2017-18 10510 384.4
2018-19 43336 1157.24
2019 15558 368.42

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें