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नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई शुरू, सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस के वकीलों के बीच तीखे सवाल-जवाब

Updated at : 30 Aug 2019 11:58 AM (IST)
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नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई शुरू, सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस के वकीलों के बीच तीखे सवाल-जवाब

नयी दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई हो रही है. इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी आरोपी हैं. ये याचिका राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी. शुक्रवार को कांग्रेस के वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी […]

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नयी दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई हो रही है. इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी आरोपी हैं. ये याचिका राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी.
शुक्रवार को कांग्रेस के वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किए.सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में वकील आर. एस. चीमा और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच तीखे सवाल-जवाब हुए. इससे पहले फरवरी में भी सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल पूछे जा चुके हैं.

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
आरोप है कि कांग्रेस के फंड से 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी खड़ी की गई, जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज नाम के तीन अखबारों का संचालन करती थी. एक अप्रैल 2008 को सभी अखबार बंद हो गए थे. इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था. पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया.
इसके बाद पांच लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी की हिस्सेदारी है. बाद में घालमेल कर यंग इंडियन के कब्जे में एजेएल कंपनी को कर दिया गया. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया.
यानी ‘यंग इंडियन’ को एक प्रकार से मुफ्त में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी का मालिकाना हक मिल गया. इसी मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया है.
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