नयी दिल्लीः सीजेआई रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस शुक्ला पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक निजी मेडिकल कॉलेज को कथित रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिख जस्टिस शुक्ला पर लगे आरोपों की जांच करने की इजाजत मांगी थी.
पिछले सीजेआईदीपक मिश्रा ने शिकायत के बाद तीन जजों की कमेटी बनाई थी, जिसने जांच में जस्टिस शुक्ला का हाथ माना था. इसके बाद जस्टिस शुक्ला से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया था. तत्कालीन सीजेआई मिश्रा ने उन्हें इस्तीफा देने या (वीआरएस) स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने को कहा था लेकिन जस्टिस शुक्ला ने इससे इनकार कर दिया था.
बाद में जस्टिस शुक्ला ने न्यायिक कार्य वापस देने के लिए सीजेआई से गुजारिश की थी जिसे ठुकरा दिया गया था. बता दें कि किसी वर्तमान जज के खिलाफ बिना सीजेआई की अनुमति एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती इसलिए सीबीआई ने सीजेआई को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी.
भारतीय न्यायिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब एक वर्तमान जज पर मुकदमे की अनुमति दी गयी है.अब जस्टिस शुक्ला भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं.