ePaper

ICJ में हार के बाद पाकिस्तान को आया होश, अब ‘कानून के अनुसार'' आगे बढ़ने का कर रहा दावा, ये करेगा

Updated at : 17 Jul 2019 10:31 PM (IST)
विज्ञापन
ICJ में हार के बाद पाकिस्तान को आया होश, अब ‘कानून के अनुसार'' आगे बढ़ने का कर रहा दावा, ये करेगा

इस्लामाबाद/नयी दिल्ली : भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ‘मुंह की खाने’ के बाद पाकिस्तान को होश आया है. इस मामले में अब वह ‘कानून के अनुसार’ आगे बढ़ने का दावा कर रहा है. पाकिस्तान ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में ‘कानून के अनुसार’ आगे बढ़ेगा. पाकिस्तान ने यह […]

विज्ञापन

इस्लामाबाद/नयी दिल्ली : भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ‘मुंह की खाने’ के बाद पाकिस्तान को होश आया है. इस मामले में अब वह ‘कानून के अनुसार’ आगे बढ़ने का दावा कर रहा है. पाकिस्तान ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में ‘कानून के अनुसार’ आगे बढ़ेगा. पाकिस्तान ने यह बात आईसीजे के इस फैसले के बाद कही कि पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर पुनर्विचार और समीक्षा करनी चाहिए, जिसे पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने यह सजा तथाकथित जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बंद कमरे में सुनायी है.

इसे भी देखें : ICJ से भारत को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान को लगा करारा झटका : #KulbhushanJadhav की फांसी की सजा पर लगी रोक

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने शुरू से ही मामले में अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी और बहुत कम समय के नोटिस के बावजूद सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुआ. बयान में कहा गया कि फैसला सुनने के बाद पाकिस्तान अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा. बयान में दावा किया गया कि हेग स्थित आईसीजे ने अपने फैसले में जाधव को ‘बरी या रिहा’ करने की भारत की अर्जी स्वीकार नहीं की.

न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे पीठ ने जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनायी गयी सजा की ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ का आदेश दिया. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनायी थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था. उसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत पहुंचा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola